Supreme Court Decision On NEET Exam : 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्‍ताव

Supreme Court Decision On NEET Exam : 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्‍ताव

Supreme Court Decision On NEET Exam :

Supreme Court Decision On NEET Exam :

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक रिजल्‍ट मिलेगा

नवप्रदेश डेस्क। Supreme Court Decision On NEET Exam : NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। NEET रिजल्ट में गड़बड़ियों के विरोध में स्टूडेंट्स ने 9 जून को नई दिल्‍ली में NTA के खिलाफ प्रदर्शन किया था। NEET के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्‍ताव रखा गया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक रिजल्‍ट मिलेगा।

केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने NEET परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्‍स पर आपत्ति जताई थी। NTA ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की।

कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्‍स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्‍कोरकार्ड निरस्‍त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्‍टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्‍स वाले ओरिजिनल स्‍कोर भी बताए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में आज 3 याचिकाओं पर हुई सुनवाई

  1. परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत है।
  2. मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।
  3. NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।

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