Supreme Court : भोपाल गैस हादसा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका
नई दिल्ली, नवप्रदेश। केंद्र को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड से और मुआवजे की मांग वाली उसकी याचिका आज खारिज कर दी। 3,000 से अधिक लोगों की जान लेने वाली गैस रिसाव दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक (Supreme Court) है।
केंद्र ने मांग की थी कि मामले को फिर से खोला जाए और यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों को गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। सरकार ने तर्क दिया था कि 1989 में बंदोबस्त के समय मानव जीवन और पर्यावरण को हुई वास्तविक क्षति की विशालता का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका (Supreme Court) था।
याचिका को खारिज करते हुए, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि समझौता केवल धोखाधड़ी के आधार पर अलग किया जा सकता है और केंद्र ने इस बिंदु पर तर्क नहीं दिया (Supreme Court) था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र ने दो दशकों के बाद इस मामले को उछालने का कोई कारण नहीं बताया। इसने निर्देश दिया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पड़े ₹ 50 करोड़ की राशि का उपयोग लंबित मुआवजे के दावों को निपटाने के लिए किया जाए।
पीठ ने कहा, “हम दो दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करने के लिए भारत संघ से असंतुष्ट हैं … हमारा विचार है कि उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।”
“अगर इसे फिर से खोला जाता है तो यह भानुमती का पिटारा खोल सकता है और दावेदारों के लिए हानिकारक होगा,” यह जोड़ा।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे के महेश्वर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 12 जनवरी को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने किया, ने अदालत को बताया था कि 1989 से रुपये का मूल्यह्रास अब मुआवजे के “टॉप-अप” की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है। फर्मों ने कहा था कि केंद्र ने समझौते के समय कभी यह सुझाव नहीं दिया कि यह अपर्याप्त है।