Soumya Chaurasia : सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Soumya Chaurasia

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हाई कोर्ट ने बहुत चर्चित शराब घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन ACB और EOW ने बेल अर्जी का विरोध किया। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर को ED ने सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उसी शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने शराब घोटाले के मामले में ACB में FIR दर्ज की है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप शामिल है।

ED की जांच में पाया गया कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट के MD एपी त्रिपाठी और बिजनेसमैन अनवर ढेबर के एक सिंडिकेट के ज़रिए किया गया था।

ध्यान रहे कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इससे पहले मई में सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर रिहा किया गया था। रिहाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने का निर्देश भी दिया था।

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