Caste Certificate:जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण, ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों की घोषणा को ही माना जायेगा साक्ष्य
रायपुर/नवप्रदेश। Caste Certificate:छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब इन वर्गों के लोग ग्राम सभा या नगरीय निकाय से अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित (Caste Certificate) करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के सम्बंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी द्वारा जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जारी किया जाये।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जारी करने के सम्बंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रावधानों के तहत नियमानुसर जाति प्रमाण पत्र जारी करें।