Shock to Mamta Govt : ‘दीदी’ को झटका, हाई कोर्ट ने ‘दुआरे राशन’ को माना गैरकानूनी
कोलकाता/नवप्रदेश। Shock to Mamta Govt : कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘दुआरे राशन’ को गैरकानूनी करार दिया है। एक साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था जिसके राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलिवरी की जाती थी।
हाई कोर्ट ने पहले ही रखा था फैसला सुरक्षित
ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ जनता को मिलेगा और घंटों तक राशन की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 11 सितंबर को ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी ने इस योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था। हालांकि कुछ राशन डीलरों ने इसे कानून के खिलाफ बताया था और अदालत का रुख किया था।
डीलरों का कहना था कि यह योजना कानून (Shock to Mamta Govt) के विपरीत है, क्योंकि इस योजना के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं नहीं हैं। ममता सरकार की तरफ से कहा गया था कि डीलरों को वाहन ले जाकर एक जगह खड़ा करना होगा और 500 मीटर के दायरे में आए वाले घरों में वितरण करना होगा। वहीं जो कर्मचारी इसमें लगेंगे उनकी आधी सैलरी राज्य सरकार देगी।