इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उज्जैन शाही मस्जिद कमेटी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है. अदालत ने प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन अब सड़क चौड़ीकरण के काम में मस्जिद के हिस्से को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है. शाही मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत या संबंधित प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मस्जिद के हिस्से को तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हालांकि, डबल बेंच ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया.
दरअसल, शाही मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था. कमेटी की मुख्य मांग थी कि मस्जिद के किसी भी हिस्से को गिराए जाने से रोका जाए. हालांकि, अदालत की डबल बेंच ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद कमेटी द्वारा दायर इस अपील को खारिज कर दिया.
अदालत के इस कड़े रुख के बाद स्थानीय प्रशासन के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मस्जिद के एक हिस्से को हटाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट द्वारा इस आदेश पर रोक लगाने से साफ मना किए जाने के बाद अब प्रशासन की निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है.
इसे भी जरूर पढ़ें
- नगर सैनिकों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़कर 30,870 प्रतिमाह मिलेगा
- देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा आयोजन – केंद्रीय खेल राज्य मंत्री डॉ. खड़से
- बाबा गुरु घासीदास के सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री
- Kududand Dussehra Incident: राम, लक्ष्मण और हनुमान पहुंचे थाने, बोले- हमारा रावण किसने जलाया?
- CG Urban Development: छत्तीसगढ़ के शहरों की बदलेगी सूरत, 1 लाख करोड़ के फंड से विकास की नई उम्मीद
