SBI’s Affidavit In Supreme Court : सुप्रीम लताड़ के बाद SBI का हलफनामा, पार्टियों ने 22,030 का बॉन्ड कैश कराया
2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, SBI ने SC और ECI को पेन ड्राइव में दो PDF फाइलें दी
नवप्रदेश डेस्क। SBI’s Affidavit In Supreme Court : आखिरकार सर्वोच्च न्यायलय की लताड़ के बाद बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन दिनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की। SBI ने हलफनामा में बताया, पार्टियों ने 22,030 का बॉन्ड कैश कराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को फैसला सुनाते हुए SBI से इलेक्टोरलल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देने को कहा था। काफी टालमटोल के बाद SBI ने SC और ECI को पेन ड्राइव में दो PDF फाइलें दी।
SBI के हलफनामे के अनुसार, एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है। पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया, उसकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई।
SBI चेयरमैन ने कहा- हमने ECI को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स हैं। बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। कोर्ट को SBI ने लिफ़ाफाबंद PDF फाइल और उनके कोड भी दिए हैं। 2 PDF फाइल हैं। PDF फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं, इन्हें खोलने के लिए पासवर्ड भी है।