महत्वपूर्ण : 11 दिन बाद बदलेंगे ये नियम, जान लें आपके जीवन पर क्या होगा असर; कार, बैंक, पेमेंट, चेक...

महत्वपूर्ण : 11 दिन बाद बदलेंगे ये नियम, जान लें आपके जीवन पर क्या होगा असर; कार, बैंक, पेमेंट, चेक…

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Rule Change in 2021 : नियम बदलने से पहले इन्हें विस्तार से समझ लें…

नई दिल्ली। Rule change in 2021 : देश में 11 दिन बाद कुछ नियमों (rule change in 2021) में बदलाव होने जा रहा है, जिनका आपके व हमारे जीवन पर असर पडऩा तय है।

इनमें पॉजिटिव पे सिस्टम, संपूर्ण देश में चार पहिया वाहनों के लिए फॉस्टैग अनिवार्य, छोटे व्यवसायियों के लिए जीएसटी फायलिंग में बदलाव आदि का समावेश है। इन नियमों का हम सबके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए नियम (rule change in 2021) बदलने से पहले इन्हें विस्तार से समझ लें…

फास्टैग


केंद्रीय सड़क परिवहन व महामार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए फोर व्हील या एम एंड एन श्रेणी के वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव किया गया है।

चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से चेक के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने ये निर्णय चेक पेमेंट से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए लिया है। ये नियम लागू होने के बाद चेक से 50 हजार या इससे ज्यादा की रकम के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे प्रणाली लागू होगी। इसके तहत चेक जारी करने वाले की जानकारी की दोबार पुष्टि की जाएगी। चेक देने वाले को चेक नंबर, चेक डेट, किसको पेमेंट किया है, उसका खाता क्रमां, रकम आदि की जानकारी देनी होगी।

कॉन्टैक्टलेस काड्र्स से होने वाले ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ेगी

रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस काड्र्स का इस्तेमाल कर किए जाने वाले ट्रांजेक्शन की मर्यादा भी बढ़ाई है। यह सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। ये नियम भी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा।

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग


1 जनवरी 2021 से करीब 94 लाख व्यापारियों को तिमाही जीएसटी रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक जिन व्यवसायियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का है उन्हें हर माह जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। साल में उन्हें चार बार ही ये काम करना होगा।

कॉलिंग


लैंडलाइन से मोबाइल कॉल करने से पूर्व जोडऩा होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स ने लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पूर्व शून्य डायल करना अनिवार्य किया है। हालांकि ये नियम 15 जनवरी से लागू होगा। इसके लिए टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने नई व्यवस्था लागू की है।

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