Reservation Breaking : बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई…CM ने किया ट्वीट देखें
रायपुर/नवप्रदेश। Reservation Breaking : छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ-साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।
आरक्षण के कारण ये भर्तियां रुकीं
पीएससी-2021 का इंटरव्यू हो चुका है. रिजल्ट नहीं आया है।
वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत अभी इंटरव्यू बाकी है।
असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है।
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है।
इंजीनियरिंग सर्विस-2021 की परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है।
फिजियोथेरेपिस्ट के लिए परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट जारी होना बाकी है।
प्यून भर्ती के अंतर्गत परीक्षा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट बाकी है।
सीएमओ-2022 भर्ती परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट अभी बाकी है।
साइंटिफिक ऑफिसर के लिए परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है।
सब इंस्पेक्टर की अभी परीक्षा ही पूरी नहीं हो सकी है।
इसके बाद अभी शिक्षकों की भर्ती, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सिंचाई विभाग के अंतर्गत अमीन पटवारी भर्ती के लिए आवेदन ही जारी (Reservation Breaking) नहीं किया गया है।
CM भूपेश बघेल बोले
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। लड़ेंगे-जीतेंगे