RERA Chhattisgarh Decision : रेरा का कड़ा एक्शन…फ्लैट न देने पर प्रमोटर को लौटाने होंगे 28.71 लाख ब्याज सहित…

RERA Chhattisgarh Decision : रेरा का कड़ा एक्शन…फ्लैट न देने पर प्रमोटर को लौटाने होंगे 28.71 लाख ब्याज सहित…

रायपुर, 2 जून| RERA Chhattisgarh Decision : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया (RERA Chhattisgarh Decision)है। दुर्ग जिले के कोहका क्षेत्र में स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना के एक मामले में रेरा ने प्रमोटर को आदेश दिया है कि वह 28.71 लाख रुपये की राशि आवंटी को तत्काल ब्याज सहित लौटाए।

फ्लैट नहीं मिला, भरोसा टूटा

आवंटी ने फ्लैट बुकिंग के लिए 23.71 लाख रुपये का भुगतान किया था। लेकिन दो वर्षों तक फ्लैट का पजेशन नहीं मिला और निर्माण अधूरा ही रहा। इससे उपभोक्ता को न केवल आर्थिक, बल्कि मानसिक और सामाजिक क्षति भी हुई।

रेरा ने माना कि यह मामला “निर्माण में अनावश्यक देरी और उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार” का है, जो रेरा कानून का उल्लंघन (RERA Chhattisgarh Decision)है। इस पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज जोड़ते हुए कुल ₹28.71 लाख लौटाने का आदेश दिया गया।

रेरा का सख्त संदेश

रेरा रजिस्ट्रार ने कहा,

“यह आदेश उन सभी होमबायर्स के लिए एक संदेश है कि उनका अधिकार सर्वोपरि है। प्रमोटर्स उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सकते।”

खरीदारों के लिए सबक और राहत दोनों

रेरा का यह फैसला छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल संबंधित आवंटी को राहत मिली (RERA Chhattisgarh Decision)है, बल्कि यह उन हजारों उपभोक्ताओं के लिए भी उम्मीद जगाता है जो वर्षों से अपने घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

रेरा ने सभी उपभोक्ताओं से सजग रहने और ज़रूरत पड़ने पर अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करने की अपील की है।

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