RERA Bank Empanelment : छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा फैसला, 14 बैंकों को अंतिम एम्पैनलमेंट; रियल एस्टेट में बढ़ेगी पारदर्शिता
RERA Bank Empanelment
रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने अहम (RERA Bank Empanelment) कदम उठाया है। प्राधिकरण ने रेरा अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 14 बैंकों को फाइनल एम्पैनलमेंट में शामिल किया है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत लिया गया। इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को 17 बैंकों को अस्थायी पैनल में रखा गया था। निर्धारित प्रक्रियाओं, शर्तों और मापदंडों की समीक्षा के बाद अब 14 बैंकों को अंतिम रूप से पैनल में शामिल किया गया है।
अंतिम पैनल में शामिल बैंकों में AU Small Finance Bank, Bank of Baroda, Chhattisgarh Gramin Bank, Canara Bank, DCB Bank, Federal Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Karnataka Bank, Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, State Bank of India और UCO Bank शामिल हैं।
रेरा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेरा में पंजीकृत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के पृथक रेरा खाते केवल उन्हीं बैंकों में खोले (RERA Bank Empanelment) जाएं, जो अधिनियम के नियमों और दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हों। इससे परियोजनाओं के वित्तीय लेन-देन पर निगरानी मजबूत होगी, फंड के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंकों के फाइनल एम्पैनलमेंट से परियोजना खातों की निगरानी व्यवस्था और सशक्त होगी, जिससे घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़ रेरा ने स्पष्ट (RERA Bank Empanelment) किया है कि राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए इस तरह की पहलें आगे भी जारी रहेंगी।
