छत्तीसगढ़

Real Estate Advertisement Rules : छत्तीसगढ़ RERA का नया नियम…रियल एस्टेट विज्ञापनों में अनिवार्य होगा रेरा नंबर और QR कोड…

Real Estate Advertisement Rules : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में RERA पंजीकरण नंबर और RERA वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।

ये नियम प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, पम्पलेट और अन्य सभी प्रचार माध्यमों पर लागू होंगे। रेरा ने निर्देश दिया है कि पंजीकरण नंबर और वेबसाइट का फॉन्ट प्रकार और आकार प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के समान(Real Estate Advertisement Rules) होना चाहिए, ताकि खरीदार आसानी से इसे पढ़ और समझ सकें।

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QR कोड से सीधे जानकारी

प्रत्येक विज्ञापन में RERA द्वारा जारी QR कोड भी शामिल करना आवश्यक होगा। QR कोड स्कैन करने पर खरीदार सीधे संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी RERA की आधिकारिक वेबसाइट(Real Estate Advertisement Rules) पर प्राप्त कर सकेंगे।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

RERA ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटर्स या एजेंट्स के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी प्रमोटर्स, एजेंट्स और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की गई है कि वे उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन निर्देशों(Real Estate Advertisement Rules) का पालन करें।

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