RBI Governor Instructions : 2000 का नोट बदलने की जल्दबाजी न करें…बैंकों को सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश…देखें डिटेल्स
नई दिल्ली/बिजनेस डेस्क। RBI Governor : आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के नोट बदलने को एक लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने की सुविधा सामान्य रहेगी। साथ ही आरबीआई द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए बैंक गर्मियों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और पीने के पानी का भी उचित प्रबंध किया जाए।
केंद्रीय बैंक की ओर से बैंकों को 2000 को नोट एक्सचेंज करने का प्रतिदिन का डाटा एकत्रित करने को भी कहा गया है। 2000 रुपये का नोट (2000 Rupee Note) बदलने को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से कहा गया कि, हमने प्रेस नोट में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि 2000 के नोट नोटबंदी के समय 2016 में 1000 और 500 रुपये को नोट की करेंसी वैल्यू को जल्द रिप्लेस करने के लिए लाए गए थे।
आगे आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नोटों को बदलने की जल्दबाजी न करें। केंद्रीय बैंक की ओर से इसे बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। इसी समय सीमा में लोगों को नोट एक्सचेंज कराने होंगे। अगर बिना समय सीमा के इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह एक एंडलेस प्रोसेस बन जाएगा।
आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर तक 2000 के वापस लिए जा चुके ज्यादातर नोट बैंकों के पास आ जाएंगे। 2000 के नोट बाहर किए जाने का काफी कम प्रभाव होगा, क्योंकि ये कुल करेंसी सर्कुलेशन का 10.8 प्रतिशत है।
कल से एक्सचेंज होंगे 2000 के नोट
आरबीआई द्वारा 2,000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान 19 मई को किया गया था। कोई भी एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये या 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है। नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के स्लिप/फॉर्म भरने या आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।