Rape Allegation : बेटे और पति के दोस्तों पर रेप का आरोप…आहत महिला ने राष्ट्रपति को लिखा यह पत्र
पीलीभीत/नवप्रदेश। Rape Allegation : अपने सौतेले बेटे और पति के दोस्तों पर रेप का आरोप लगाने वाली एक महिला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर इच्छामृत्यु मांगी है। महिला ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में कहा है कि अब उसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उसने पुलिस पर किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाते हुए बताया है कि इस सम्बन्ध में 9 अक्टूबर को ही वह पूरनपुर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा चुकी है।
मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई न्याय मिलेगा
पीड़िता का आरोप है कि उसे बार-बार जान से मारने की धमकियां (Rape Allegation) मिल रही हैं। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। राष्ट्पति को चिट्ठी में पीड़िता ने लिखा- ‘मैंने काफी संघर्ष किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई न्याय मिलेगा। इसलिए, मैं आपकी राष्ट्रपति की अनुमति से अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं।’ पीड़िता का कहना है तीन साल पहले तलाक के बाद उसने चंडीगढ़ के एक तलाकशुदा किसान ( उम्र 55 वर्ष) से दूसरी बार शादी की थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सौतेला बेटा महिला को परेशान करने लगा। उस पर अवैध सम्बन्ध का दबाव बनाने लगा। तबसे वह लगातार उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। धमकी की वजह से शुरुआत में वह चुप रही लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो उसने कोर्ट का सहारा लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई।
गर्भपात के लिए उसे किया मजबूर
पीड़िता के मुताबिक जब वह गर्भवती हुई तो उसने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात की। इस पर सौतेला बेटा नाराज हो गया। उसने उसके पेट पर बेरहमी से मारा। इसके बाद पूरनपुर के एक निजी अस्पताल में गर्भपात के लिए उसे मजबूर किया गया।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
इस मामले में पीलीभीत के एसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि यह एक जटिल मामला है। मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
पति के दोस्तों ने भी किया रेप
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को उसे उसके पति के दोस्त के फार्महाउस ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसमें दोस्त के एक रिश्तेदार और दो साथी शामिल थे। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। अधिकारियों ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कोई विकल्प न सूझने पर उसने अदालत का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
पांच के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से पूरनपुर कोतवाली में उसके पति और सौतेले बेटे सहित पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता फिलहाल बरेली में अपनी मां, भाई और छह साल के बेटे के साथ (Rape Allegation) रह रही है।