Rajya Sabha Elections : जन प्रतिनिधित्व कानून में कैद मलिक और देशमुख नहीं डाल पाएं वोट
मुंबई। Rajya Sabha Elections : राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज यानी शुक्रवार को वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा के विधायक अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को झटका लगा है। अदालत ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की तत्काल अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि आज शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी।
नवाब मलिक ने किया था कोर्ट का रुख
नवाब मलिक न्यायिक (Rajya Sabha Elections) हिरासत में हैं। उन्होंने चुनाव में मतदान करने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका गलत थी और उन्हें एक उपयुक्त पीठ के समक्ष संशोधित आवेदन के साथ संपर्क करने को कहा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद एनसीपी के नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दोनों नेताओं ने वोट देने के लिए एक दिन की जमानत मांगी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश आरएस रोकाडे से कहा था कि देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं और वह जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत एक कैदी के रूप में मतदान के अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं।
हालांकि, अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने विशेष अदालत (Rajya Sabha Elections) के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और मतदान की अनुमति मांगी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।