Raipur में लॉकडाउन का आदेश जारी, सीमाएं सील, ई पास जरूरी, उद्योगों के लिए भी शर्त, कल…, शराब दुकानें…, पढ़ें संपूर्ण आदेश
Raipur Lockdown में इस बार होंगी सख्त पाबंदियां
रायपुर/नवप्रदेश । रायपुर (raipur lockdown) जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या व मौतों के आंकड़े को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन (lockdown again in raipur) लगाने का फैसला किया है। इस संबंध का आदेश (order of lockdown issued) कलेक्टर की ओर जारी किया जा चुका है। यह लॉकडाउन 28 सितंबर की रात 12 बजे तक रहेगा। इस अवधि में रायपुर की सभी सीमाएं सील रहेंगे।
साथ ही शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। इस अवधि में अपरिहार्य परिस्थिति में रायपुर (raipur lockdown) जिले से बाहर जाने की स्थित में संबंधित व्यक्ति को ई पास लेना अनिवार्य होगा। दुग्ध व्यवासाय के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक व शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक का समय आरक्षित किया गया है।
आदेश (order of lockdown issued) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूध के विक्रय हेतु पॉर्लर या दुकानें नहीं खोली जाएंगी। पॉर्लर के सामने दुग्ध रखकर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क संबंधी नियमों का पालन करते हुए इसे बेचा जा सकेगा।
सिर्फ कल के लिए रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन को किया शिथिल
औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर ही मजदूरों को रखकर तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था कर उद्योगों के संचालन की अनुमति होगी। पूर्व में जारी रविवार के संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश को सिर्फ 20 सितंबर को पड़ने वाले रविवार यानी कल के लिए शिथिल किया गया है। रायपुर जिले में लॉकडाउन (lockdown in raipur again) की अवधि में सभी केंद्रीय/शासकीय /अर्द्धशासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे।