लाखों उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का मिल रहा लाभ, डिफाल्टर और बकायादार उपभोक्ता स्कीम से वंचित

लाखों उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का मिल रहा लाभ, डिफाल्टर और बकायादार उपभोक्ता स्कीम से वंचित

  • हाफ बिजली बिल स्कीम योजना की सुविधा का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है जिनके विरूद्ध बकाया राषि शेष है अथवा अन्य किसी कारणों से वे डिफाल्टर घोषित है। ऐसे उपभोक्ता भी राज्य शासन की इस जनहितैषी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। बकायादार उपभोक्ता जिस तारिख को भुगतान करता है उसी तारिख से उसे हाफ बिजली बिल स्कीम का लाभ लेने की पात्रता होगी। बकाया विद्युत देयक का भुगतान होते ही उनके विद्युत देयक योजना अनुरूप हाफ हो सकेगें।

नवप्रदेश संवाददाता
रायपुर। प्रदेश  के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खपत की गई चार सौ यूनिट पर हाफ बिजली बिल स्कीम का लाभ देने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा लिया गया था। शासन के इस जनहितैषी निर्णय को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी द्वारा 01 मार्च से प्रभावषील कर दिया गया है, जिसका लाभ प्रदेष के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। उक्त जानकारी देते हुये पॉवर कंपनी अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि माह अप्रेल 2019 तक राज्य के लगभग 26.50 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो रहे है। इस योजना से राज्य के समस्त बी.पी.एल. एवं फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत शामिल अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिली है।
आगे श्री शुक्ला ने बताया कि प्रदेष में 19 लाख 93 हजार से अधिक बीपीएल. कनेक्षन देकर गरीब तबके के लोगों को बिजली की मूलभुत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एकलबत्ती नि:षुल्क विद्युत प्रदाय योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह तीस यूनिट तक की खपत हेतु दी जा रही नि:षुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा को यथावत रखा गया है, तथा इन उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिमाह 30 यूनिट से अधिक की खपत पर आंकलित बिल की राषि को आधा करके उन्हें बिल जारी किये जा रहे है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अनेक दृष्टि से फायदेमंद हाफ बिजली बिल स्कीम योजना के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने फ्लैट रेट का विकल्प दिया था, उन्हे प्रतिमाह पचास रूपये की दर से बिल जारी किये जा रहे है। हाफ बिजली बिल स्कीम योजना लागू होने के पूर्व एक किलोवाट तक अनुबंध भार वाले बीपीएल. एवं फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत शामिल अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सौ रूपये प्रतिमाह की दर से बिल जारी किये जाते थे।
हाफ बिजली बिल स्कीम योजना की सुविधा का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है जिनके विरूद्ध बकाया राषि शेष है अथवा अन्य किसी कारणों से वे डिफाल्टर घोषित है। ऐसे उपभोक्ता भी राज्य शासन की इस जनहितैषी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। बकायादार उपभोक्ता जिस तारिख को भुगतान करता है उसी तारिख से उसे हाफ बिजली बिल स्कीम का लाभ लेने की पात्रता होगी। बकाया विद्युत देयक का भुगतान होते ही उनके विद्युत देयक योजना अनुरूप हाफ हो सकेगें।
विद्युत सुविधाओं के लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा करें: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
राज्य में विद्युत सुविधाओं के लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी पारेषण पर अब फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में विद्युत सेवा की सुलभ व्यवस्था बनाने के लिए त्वरित कदम उठाने पर जोर दिया ाहै। श्री बघेल ने निर्देश दिया है कि घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक या औद्योगिक किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं को अंतिम बिन्दु तक विद्युत उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं का तत्काल निराकरण किया जाए साथ ही दो-तीन वर्षों की मांग का अनुमान लगाकर भी कार्य किया जाए। इस प्रकार 1000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की करीब 03 दर्जन परियोजनाएं चिन्हांकित की गई है जिन्हें एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 तक की भी आवश्यकताओं के अनुरूप भी योजनाओं पर कार्य शुरू किए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

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