जंगली हाथी, भालू समेत अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर सहायता राशि में हुई 2 लाख की वृद्धि

जंगली हाथी, भालू समेत अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर सहायता राशि में हुई 2 लाख की वृद्धि

रायपुर। राज्य शासन ने जंगली हाथी, भालू समेत अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि किए जाने पर दी जाने वाली सहायता/क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करते हुए इसे 4 लाख रुपए से अब 6 लाख रुपए कर दिया है। ज्ञात हो कि राज्य में सबसे ज्यादा जंगली हाथी और भालू से आए दिन बड़ी घटनाएं घट रही है। राज्य में हिंसक वन्यप्राणियों में शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेडिय़ा, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घडिय़ाल वन भैंसा एवं सियार से हुई जनहानि के लिए वतर्मान में निर्धारित क्षतिपूर्ति सहायता राशि चार से बढ़ाकर 6 लाख कर दी है।

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