Raid Breaking : संतोषी प्लास्टिक संस्थान से बड़ी संख्या में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, फैक्ट्री सील
रायपुर/नवप्रदेश। Raid Breaking : एक जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद भी संतोषी प्लास्टिक संस्थान इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लिहाजा नियम के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की गई है।
ग्राम सकरी स्तिथ इस संस्थान से जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की है। उसके बाद बिजली विभाग को फैक्ट्री को सील करने के साथ ही उक्त फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन तुरंत काटने का आदेश दिया गया है।
सिंगल यूज पॉलीथिन को किया प्रतिबंध
लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शासन द्वारा सिंगल यूज पॉलीथिन को 1 जुलाई से प्रतिबंधित कर दिया है, बावजूद उसके बाहरी क्षेत्रों में भी कुछ व्यवसाय शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए प्रतिबंधित पॉलिथीन का निर्माण कर रहे थे। जैसे ही इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को लगी तो उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए पोलूशन विभाग की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही शुरू की।
इस दौरान कई दुकानों की जांच पड़ताल की, जिसके बाद अवैध रूप से शासन के निर्धारित मापदंड के विपरीत जाकर पॉलिथीन निर्माण संचालकों के बीच प्रथम की स्थिति बनी हुई है, तो वही तहसीलदार डॉ अंजलि के साथ-साथ तहसीलदार ज्योति ने (Raid Breaking) स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि, शासन के निर्देश का पालन न करने वाले किसी भी फैक्ट्री संचालक अथवा दुकानदार को नहीं बख्शा जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जहां पर्यावरण का लगातार संतुलन बिगड़ता जा रहा है तो वहीं अनेक मवेशी भी इन पॉलिथीन में खाद्य पदार्थ की सुगंध होने के कारण इस पॉलिथीन को ही निगल रहे हैं। जिसके चलते अनेकों मवेशी अकाल मृत्यु के काल में समा रहे हैं।
शासन द्वारा लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी संचालकों द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग पन्ना किए जाने के कारण शासन द्वारा जब्ती जैसी बड़ी कार्यवाही करने के साथ ही सीलबंद की कार्यवाही की जा रही है। राजधानी के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत आरंग में भी कड़ी कार्यवाही करते हुए पॉलिथीन बरामद करने के साथ ही फैक्ट्री सील कर दी गई है।
अन्य सामान पर भी होगी जब्ती की कार्यवाही
पर्यावरण को सहेजने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लगातार कारगर कदम उठा रहे हैं। बावजूद उसके कुछ व्यवसाय निजी लाभ के चलते गुणवत्ता की प्लास्टिक के साथ-साथ प्लास्टिक से बनी अन्य सामग्रियों तथा खिलौनों की बिक्री कर रहे हैं। आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। ऐसी स्थिति में पॉलिथीन के साथ-साथ गुणवत्ता ही प्लास्टिक सामग्री पर भी कार्यवाही किए जाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके।
व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति
सिंगाजी सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बाद खाद्य सामग्री तथा अन्य सामग्री लाने ले जाने के लिए पॉलिथीन के उपरांत नॉन वूवन बैग्स ही व्यापारियों के पास संसाधन है केंद्र सरकार द्वार 60gsm से ऊपर नानू वे बैक इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु इस मसले पर राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार का दिशानिर्देश ना दिए जाने के कारण व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति दूर होने के साथ ही शासन की गाइडलाइन का पालन कर सकें।
तहसीलदार डॉक्टर अंजली शर्मा का कहना है कि, ग्राम सकरी में प्रतिबंधित पॉलिथीन निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी। जिसके उपरांत पोलूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ छापामार कार्यवाही की गई। भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद हुई है। फैक्ट्री को सील करने के साथ ही विद्युत कनेक्शन काटे जाने के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखा गया है।
तहसीलदार ज्योति सिंह का कहना है कि, नियम विपरीत प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जाएगी। मैं आम जनता से भी अपील करती हूं कि वे किसी भी दुकानदार से प्रतिबंधित पॉलिथीन में समान ना खरीदें। वही यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल (Raid Breaking) करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।