मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे एक चर्चित मानहानि मामले ने फिर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा (Rahul Gandhi) दी है। कई वर्षों पुराने चुनावी बयान को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अदालत में नया आवेदन पेश किया गया है। इस आवेदन में राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई को लेकर सभी की नजर अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई है।
लिखित आवेदन में जताया खेद Rahul Gandhi
जबलपुर हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि संबंधित बयान गलतफहमी में दिया गया था और इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में होनी है, जहां इस आवेदन पर विचार किया जाएगा।
शिवराज चौहान के बेटे से जुड़ा है मामला
यह मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि वाद से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
बयान को लेकर दी सफाई
राहुल गांधी की ओर से अदालत में दाखिल आवेदन में कहा गया है कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध (Rahul Gandhi) में नहीं था। इसी के साथ उन्होंने अपने वक्तव्य पर खेद भी व्यक्त किया है। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा।
पहले जारी हो चुका है समन
इस मामले में भोपाल की एमपी एमएलए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि परिवाद पर सुनवाई करते हुए उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी (Rahul Gandhi) किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने समन और मानहानि प्रकरण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया था। रिकॉर्ड प्रस्तुत होने के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित की गई है।
