Property Registration Relief : छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री सस्ती होगी, उपकर संशोधन विधेयक पास, 12% अतिरिक्त शुल्क खत्म

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आम लोगों को राहत देने वाला अहम फैसला (Property Registration Relief) लिया गया है। छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, जिसके बाद अब संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाला अतिरिक्त 12 प्रतिशत उपकर समाप्त हो जाएगा।
विधेयक कब और कैसे पास हुआ (Property Registration Relief)
विधानसभा के 14वें दिन वित्त मंत्री OP Choudhary ने यह विधेयक सदन में पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
क्या है इस संशोधन का मुख्य प्रावधान
इस संशोधन के तहत संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला 12% अतिरिक्त उपकर पूरी तरह खत्म (Property Registration Relief) किया गया है। यह उपकर पहले एक योजना के लिए लगाया गया था, जो अब बंद हो चुकी है।
आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा
इस फैसले के बाद –
जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती होगी
स्टाम्प शुल्क में कुल खर्च कम होगा
प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा
क्यों हटाया गया यह उपकर
सरकार का कहना है कि यह शुल्क अब अप्रासंगिक हो चुका था क्योंकि जिस योजना के लिए इसे लगाया गया था, वह बंद हो चुकी है। इसलिए इसे जारी रखना उचित नहीं था।
कैबिनेट से लेकर सदन तक प्रक्रिया
इस विधेयक के प्रारूप को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल (Property Registration Relief) चुकी थी। इसके बाद बजट सत्र में इसे अंतिम रूप देते हुए पारित किया गया।
सरकार का क्या कहना है
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पुराने और अनुत्पादक करों को खत्म कर जनता पर आर्थिक बोझ कम करना चाहती है। यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



