Property Payment : छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट देने का लिया अहम फैसला
रायपुर/नवप्रदेश। Property Payment : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हित में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का अहम् निर्णय लिया गया हैं। इसके तहत राज्य में सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।
उल्लेखनीय हैं कि गत वर्षो में महामारी (कोविड -19) को दृष्टिगत रखते हुए संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथी 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था । इस वर्ष 2022-23 की सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समय सीमा -15 अप्रैल 2023 तक, को बढाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं।
इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों (Property Payment) को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए ।