Prajwal Revanna Rape Case : पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म के मामले में दोषी करार…आज होगा सजा का ऐलान…

Prajwal Revanna Rape Case
Prajwal Revanna Rape Case : जेडीएस से निलंबित पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना को एक विशेष अदालत ने घरेलू सहायिका से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रज्वल पर यौन शोषण के चार संगीन मामले लंबित हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले लीक हुए वीडियो ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला कर रख दिया था।
विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट इस केस में शनिवार को सजा का ऐलान करेंगे। मामले में विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक के मुताबिक, दोष सिद्ध होने पर प्रज्वल को न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
घरेलू सहायिका से दो बार किया गया था दुष्कर्म
यह मामला हासन जिले के गन्निकाडा स्थित फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है। आरोप है कि 2021 में प्रज्वल(Prajwal Revanna Rape Case) ने पीड़िता के साथ दो बार—हासन और बेंगलुरु स्थित निवास में—दुष्कर्म किया था। वह इन वारदातों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता रहा, जो बाद में सामने आईं और पूरे देश में बवाल मच गया।
अदालती कार्यवाही और SIT जांच
इस केस की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हुई थी और अदालत ने 30 जुलाई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। हालांकि, तकनीकी सबूतों—जैसे मोबाइल लोकेशन डाटा—पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता के चलते यह आदेश 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था।
इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने सितंबर 2024 में 1,632 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 113 गवाहों के बयान दर्ज थे। केस के दौरान रेवन्ना अदालत में काफी घबराए नजर आए और दोषी ठहराए जाने पर reportedly रो भी पड़े।
पृष्ठभूमि में राजनीतिक तूफान
प्रज्वल रेवन्ना का यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यौन उत्पीड़न के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुए। इसके बाद से जेडीएस को उन्हें पार्टी से निलंबित करना पड़ा और कई महिला संगठनों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।