सावधान! बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन पर सीधे कोर्ट घसीट रही कंपनी
रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश में अब बिजली चोरों (power thieves) व अवैध कनेक्शनधारियों (illigal connection holder) के खिलाफ धारा 138 के तहत स्पेशल कोर्ट (special court) में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ा है।
कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हांकित कर उनके परिसर की आकस्मिक जांच और विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई कंपनी के मैदानी अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
प्रदेशभर में जारी अभियान के अन्तर्गत पॉवर कंपनी के सतर्कता अधिकारी अवैध विद्युत कनेक्शनधारियों सहित विद्युत चोरी (power theft) में लिप्त उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा 138 के तहत स्पेशल कोर्ट में मामलें दर्ज करा रहे हैं।
समय पर बिल भरा तो हॉफ टैरिफ योजना का लाभ :
कंपनी के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे यथासमय बिल का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ऐसा करके 400 यूनिट तक बिजली खपत परप हॉफ टैरिफ योजना का लाभ भी ले सकते हैं। प्रदेश में पहली बार आरंभ की गई इस योजना का लाभ बकाया भुगतान करने पर ही मिलता है। उन्होंने कहा कि मैदानी अधिकारियों द्वारा बकायादारों को सूचित कर यथासमय विद्युत देयक का भुगतान करने की हिदायत भी दी जा रही है।
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