Post Office change rules: अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है..
Post Office change rules: डाकघर कल से बदलेगा एटीएम कार्ड और लेन-देन के नियम
-डाकघर बचत खाता नियम परिवर्तन डाकघर में पेश किया गया है।
नई दिल्ली। Post Office change rules: अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। डाकघर बचत खाता नियम परिवर्तन डाकघर में पेश किया गया है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हैं। 1 अक्टूबर से एटीएम कार्ड पर पेश किए जाने वाले शुक्ला को भी बदला जाएगा।
अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस (Post Office change rules) में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। विभाग ने एटीएम के माध्यम से वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन को एक महीने तक सीमित कर दिया है। जानिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट चार्ज के बारे में।
डाकघर में नया एटीएम शुल्क
1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस एटीएम/डेबिट कार्ड पर वार्षिक रखरखाव शुल्क 125 रुपये + जीएसटी होगा। ये नए शुल्क 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी हैं।
एसएमएस अलर्ट के लिए शुल्क
इंडिया पोस्ट अब अपने ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए 12+ जीएसटी चार्ज करेगा।
एटीएम खो जाने की स्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि
अगर आप पोस्ट ऑफिस एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप 1 अक्टूबर के बाद अपना एटीएम खो देते हैं तो आपको दूसरा डेबिट कार्ड लेने के लिए 300 रुपये + जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं नए एटीएम पिन के लिए भी चार्ज देना होगा। इसके लिए ग्राहकों को 50 रुपये + जीएसटी देना होगा।
न्यूनतम शेष राशि
ग्राहक को डाकघर बचत खाते में न्यूनतम शेषराशि भी बनाए रखनी होगी। यदि बचत खाते की अनुपलब्धता के कारण एटीएम या पीओएस लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ग्राहक को 20 रुपये + जीएसटी का भुगतान करना होगा।
मुफ्त लेनदेन की संख्या भी सीमित है
नए नियमों के तहत एक महीने में 5 ट्रांजैक्शन के लिए बेसिक सेविंग अकाउंट से चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाद के लेनदेन पर 10 रुपये + जीएसटी लगाया जाएगा।