PM Awas Yojana Negligence : पीएम आवास निर्माण में लापरवाही पर तगड़ा एक्शन…ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा खत्म…

PM Awas Yojana Negligence
PM Awas Yojana Negligence : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवंटित जिम्मेदारी में लापरवाही बरतना अब पद पर बने रहने की गारंटी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में ग्राम पंचायत कुकदा के रोजगार सहायक राजेंद्र सिंह मार्कण्डेय को कार्य में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के कारण संविदा से बर्खास्त कर दिया गया है।
यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब यह पाया गया कि पीएम आवास योजना(PM Awas Yojana Negligence) (ग्रामीण) के तहत संचालित कार्यों में उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों की अनदेखी की और जनहित के विपरीत कार्यशैली अपनाई।
एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त
जनपद पंचायत पलारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार,
सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 की कंडिका 11(5) के तहत
एक माह का वेतन देकर राजेंद्र सिंह मार्कण्डेय की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई।
क्या है मामला?
जांच में सामने आया कि संबंधित रोजगार सहायक ने:
पीएम आवास(PM Awas Yojana Negligence) निर्माण के क्रियान्वयन में लंबे समय तक लापरवाही बरती
नियमों के विरुद्ध निर्णय लिए
योजनाओं के अमल में पारदर्शिता नहीं बरती
जिसके चलते न सिर्फ योजना की गति प्रभावित हुई बल्कि ग्रामीण हित भी प्रभावित हुए।
ग्राम स्तरीय जवाबदेही पर सरकार का सख्त संदेश
यह कार्रवाई निचले स्तर के पदाधिकारियों को यह संदेश देती है कि कोई भी जनकल्याणकारी योजना(PM Awas Yojana Negligence) ‘चलताऊ रवैये’ से नहीं चलेगी। ग्राम पंचायत हो या जिला मुख्यालय – यदि काम में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी नहीं होगी, तो सेवा में बने रहना मुश्किल होगा।