Pervez Musharraf को फांसी की सजा, इस मामले में कोर्ट ने…
नई दिल्ली/इस्लामाबाद/नवप्रदेश। परवेज मुशर्रफ (pervez musharraf) को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई (death sentence) है। उच्च राजद्राेह के मामले में यह सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस संबंध की खबर दी है। मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति व सैन्य शासक रहे हैं।
स्पेशल कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने मुशर्रफ (pervez musharraf) को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ और सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम शामिल हैं।
वर्ष 2013 से लंबित है मामला
- मुशर्रफ (pervez musharraf) के खिलाफ यह मामला दिसंबर 2013 से कोर्ट में लंबित था।
- बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व शैन्य शासक फिलहाल दुबई में है।
- स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को सजा-ए-मौत (death sentence) का फैसला 19 नवंबर को ही सुरक्षित रख लिया था।
- पाकिस्तान सरकार ने इस मामले पर रोक की मांग करने वाली याचिका दायर की थी।
- इस पर लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार को नोटिस भी जारी किया था।
मुशर्रफ पर ये हैं आरोप
- मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं।
- उन पर संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोप है।
- मुशर्रफ के खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे।