Patwari Suspension Case : चढ़ावा लेते वायरल हो गए पटवारी साहब….कलेक्टर ने किया निलंबित
पटवारी अमरेश कुमार पाण्डेय को शासकीय कार्य के एवज में पैसे की मांग करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें पटवारी हल्का नंबर 06 अमहर रा.नि.मं. क्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरिया जिले के पटना तहसील में पदस्थ पटवारी के इस करतूत को गंभीरता से लेते हुए पटवारी निलंबन मामला (Patwari Suspension Case) के तहत त्वरित निर्णय लिया है।
जारी आदेश क्रमांक 4729/अ.वि.अ./का.गो./2025 के अनुसार, पटवारी अमरेश कुमार पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य के बदले धन की मांग करना कदाचार की श्रेणी में आता है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09(1) के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारी को शासन के निर्देशानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो में पटवारी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट पाई गई, जिसके बाद पटवारी निलंबन मामला (Patwari Suspension Case) में बिना देरी के कार्रवाई की गई।
जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद जिले में यह चर्चा है कि प्रशासन द्वारा लिया गया यह निर्णय आम जनता में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
