Paddy Procurement FIR : सहकारी समिति प्रबंधक, खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कांकेर जिले में धान खरीदी कार्य को गंभीरता से नहीं लेने पर सहकारी समितियों के दो प्रभारी प्रबंधक, दो कम्प्यूटर ऑपरेटर और एक धान खरीदी (Paddy Procurement FIR) केन्द्र प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं के निर्देश पर सहकारी निरीक्षकों और शाखा प्रबंधकों ने थाना पखांजूर एवं थाना नरहरपुर में शिकायत दर्ज कराई।
उपायुक्त सहकारिता के अनुसार, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति (Paddy Procurement FIR) मर्यादित पखांजूर विकासखंड कोयलीबेड़ा के प्रभारी प्रबंधक वासुदेव दास और उपार्जन केंद्र पी.वी.–24 के कम्प्यूटर ऑपरेटर रविशंकर मंडल के खिलाफ थाना पखांजूर में FIR दर्ज की गई है। वहीं ( Kanker Cooperative Action ) उमरादाह समिति के प्रभारी प्रबंधक भूषण पटेल, नावडबरी उपार्जन केंद्र के प्रभारी शिवप्रसाद नाग और कम्प्यूटर ऑपरेटर तेज सिन्हा के खिलाफ थाना नरहरपुर में कार्रवाई हुई है।
सभी पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA Act) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ( ESMA Act Chhattisgarh ) यह अधिनियम आवश्यक सेवाओं में लापरवाही को दंडनीय मानता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने विपणन वर्ष 2025–26 की पूरी धान खरीदी (Paddy Procurement FIR) अवधि के लिए सभी धान खरीदी कर्मियों पर ESMA लागू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और किसानों को समय पर सेवा मिलती रहे। ( Procurement Negligence Case ) जिला प्रशासन ने भविष्य में कठोर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।
