Online Land Diversion CG : अब घर बैठे होगा जमीन का डायवर्सन, राजपत्र में नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी
राज्य सरकार ने भूमि डायवर्सन प्रक्रिया (Online Land Diversion CG) को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के किसानों और भूमि स्वामियों को जमीन का डायवर्सन कराने के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
राजस्व विभाग की नई व्यवस्था के तहत भूमि स्वामी सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे ही भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) करा सकेंगे। इस संबंध में अधिसूचना शनिवार को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
नई व्यवस्था (Online Land Diversion CG) के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि डायवर्सन के लिए अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से सीधे संबंधित जिले के एसडीएम के पास पहुंचेगा। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एसडीएम को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में आदेश नहीं दिया जाता है, तो 16वें दिन सिस्टम के जरिए आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया से भूमि डायवर्सन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही प्रक्रिया पूरी तरह ट्रैक होने से अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी रोक लगेगी।
नई प्रणाली में प्रीमियम दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में ये दरें 3 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति वर्गमीटर तक तय की गई हैं। प्रीमियम दरें भूमि के उपयोग के अनुसार अलग-अलग होंगी, जिनमें आवासीय, कॉलोनी विकास परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं।
सरकार का दावा है कि इस पहल से भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया तेज, आसान और पारदर्शी बनेगी। लंबित प्रकरणों में कमी आएगी और अघोषित लेन-देन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के भूमि स्वामियों के लिए इसे बड़ी राहत देने वाला फैसला माना जा रहा है।
