Offline Classes : शिक्षा मंत्री को होना पड़ा सख्त, पालक और विद्यार्थी पर दवाब नहीं…
नजी स्कूलों के ऑनलाइन कक्षा बंद करने पर की जाएगी कार्रवाई
रायपुर/नवप्रदेश। Offline Classes : निजी स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन जारी हो चुकी है। ऑफलाइन कक्षा के लिए किसी भी पालक और विद्यार्थी पर दवाब नहीं बनाया जा सकता। साथ ही निजी स्कूल अगर ऑनलाइन कक्षा बंद करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है।
ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं, सरकारी हो या प्राइवेट पहले ही स्कूल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर अब सवाल उठने लगे हैं।
शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निजी स्कूलों ने सवाल उठाएं हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के आदेश कहीं पर भी नहीं है। आदेश में यह था कि 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ ऑफलाइन कक्षा ली जाए। 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं, बाकी उतने ही विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है।
निजी स्कूलों को भारी पड़ सकता
निजी स्कूलों के तुगलकी फरमान पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी है कि अगर निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षा (Offline Classes) बंद करते हैं, तो उन्हें भारी पड़ सकता है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालन के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। उसी के आधार पर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।
ज्यादा विद्यार्थी होंगे तो ऐसे करेंगे मैनेज
इस आदेश का पालन प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को करना होगा। स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा लेने के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें 50 प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे और बाकी विद्यार्थियों को अल्टरनेट बुलाया जाएगा। जिस दिन जो विद्यार्थी 50 प्रतिशत के दायरे से बाहर रहेंगे उन्हें ऑनलाइन कक्षा से पढ़ाई की व्यवस्था करने की आदेश है।
स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं
स्कूल संचालन की गाइडलाइन की बात करें तो फिलहाल स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो वहीं पालकों ने रायपुर में ऑफलाइन कक्षा (Offline Classes) के लिए जारी आदेश का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑफलाइन कक्षा का आदेश में जि़क्र किया गया है, लेकिन ऑनलाइन कक्षा के लिए आदेश में कहीं भी जिक्र नहीं है जबकि शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में ऑनलाइन कक्षा के द्वारा शिक्षा पहुंचाने के आदेश पहले ही जारी हो चुका है।