Nursing Home Action : अवैध रूप से संचालित दो नर्सिंग होम व एक लैब सील
कवर्धा/नवप्रदेश। Nursing Home Action : जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सरल-सुगम करने के साथ-साथ योग्य हेल्थ सेंटर्स को ही रन करने दिया जा रहा है, जिससे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तरीय टीम भेजकर पंडरिया विकासखण्ड क्षेत्र के ओम आनन्द हॉस्पिटल, रामा कृष्णा हॉस्पिटल व लाइफ केयर पैथो लैब तीन संस्थानों पर जांच की कार्रवाई की है।
उक्त संस्थानों के सम्बंध में लगातार शिकायतें (Nursing Home Action) मिल रही थी, जिसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम भेजकर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि तीनों ही संस्थानों में एक भी मान्यता प्राप्त चिकित्सक नही हैं और सिर्फ मैनेजमेंट टीम हॉस्पिटल व लैब रन कर रहे हैं। इसके पश्चात नर्सिंग होम एक्ट के तहत मापदंड पूरा नहीं करने के कारण स्वास्थ्य टीम ने तीनों संस्थानों को सील कर दिया है।
सीएचएमओ डॉ सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्था को संचालित करने के लिए नर्सिंग होम एक्ट के मापदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहली शर्त यही है कि संस्था में मान्यता प्राप्त चिकित्सक और वेल ट्रेंड पैरामेडिकल स्टॉफ अवश्य हों।
इसके पश्चात (Nursing Home Action) अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा की छायाप्रति, अस्पताल परिसर का ब्लू प्रिंट की कॉपी आदि का होना अनिवार्य होता है। पंडरिया के उक्त तीनों संस्थाओं में आवश्यक स्टॉफ न होने कारण संस्था नर्सिंग होम एक्ट के मापदंड में सही नहीं पाए गए, जिसके बाद इन्हें सील किया गया है।