अब इस सरकारी दफ्तर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबंधित

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Now the entry of outsiders is restricted in this government office.

Chhattisgarh State Information Commission

State Information Commission : वीडियो कान्फ्रेसिंग से प्रकरणों की सुनवाई

रायपुर/नवप्रदेश। State Information Commission : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है।

कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी (State Information Commission) (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं।

ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेज सकते हैं अपना जवाब

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल  www.siccg.gov.in,फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं।छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (State Information Commission) के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.inके लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

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