No Helmet No Petrol : दुर्ग जिले में नया नियम…बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल…

No Helmet No Petrol
No Helmet No Petrol : सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अब “No Helmet No Petrol” नियम लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
क्या है नया नियम?
सभी पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट बोर्ड लगेगा – No Helmet No Petrol।
पंप संचालकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, पालन न करने पर कार्रवाई होगी।
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत(No Helmet No Petrol) जारी किया गया है।
किन्हें मिलेगी छूट?
मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में लोग इस नियम से बाहर रहेंगे।
धार्मिक कारणों से पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है।
नियम का असर
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से
हेलमेट पहनने की आदत(No Helmet No Petrol) बढ़ेगी।
ट्रैफिक अनुशासन मजबूत होगा।
सड़क हादसों में कमी आने की संभावना है।