पूजा खेडकर केस में नया मोड़; UPSC को मेरी उम्मीदवारी रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है…
-कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा कोई गलत जानकारी या धोखाधड़ी नहीं की है, मेरे दस्तावेज असली हैं
नई दिल्ली। Former ias officer Pooja Khedkar: पूर्व आईएसएस अधिकारी पूजा खेडकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। यूपीएससी के पास मेरी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की कोई शक्ति नहीं है। पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में कहा है कि प्रशिक्षित अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद यूपीएससी को किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है।
पूजा खेडकर (Former ias officer Pooja Khedkar) ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। 2012-22 तक मेरे नाम या उपनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ और मैंने यूपीएससी को गलत जानकारी नहीं दी।
यूपीएससी ने बायोमेट्रिक डेटा के जरिए मेरी पहचान सत्यापित की है। आयोग ने मेरे दस्तावेजों को फर्जी नहीं पाया। उन्होंने अदालत को बताया कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मतिथि और व्यक्तिगत जानकारी सहित अन्य सभी विवरण विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) के अनुसार हैं।
इसके अलावा यूपीएससी ने 2019, 2021 और 2022 में व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा (साइबर और फिंगरप्रिंट) के माध्यम से मेरी पहचान सत्यापित की है। इसके बाद आयोग ने 26 मई, 2022 को आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण में सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी किया।
मैंने अपने नाम और प्रमाणपत्रों में विसंगतियों को ठीक करने के लिए हलफनामे और आधिकारिक राजपत्र भी प्रस्तुत किए और पीडब्ल्यूबीडी (मानदंड विकलांगता वाले व्यक्ति), जाति और पिता का नाम घोषित करने के यूपीएससी के अनुरोध का अनुपालन किया। इसलिए पूजा खेडकर ने दावा किया है कि आयोग का यह कहना कि मेरा नाम गलत दिया गया है।
इस बीच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी जरूरी दस्तावेजों (Former ias officer Pooja Khedkar) का सत्यापन भी कर लिया है। विभाग के अनुसार एम्स द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड द्वारा मेरी चिकित्सकीय जांच की गई है। मेडिकल बोर्ड ने मेरी विकलांगता 47 प्रतिशत पाई, जो कि पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए आवश्यक 40 प्रतिशत विकलांगता से बहुत अधिक है।
मेरे द्वारा यूपीएससी को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ नकली नहीं हैं, वे सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। पूजा खेडकर ने अदालत से कहा कि मैंने यूपीएससी को गलत जानकारी नहीं दी है या धोखाधड़ी नहीं की है, जैसा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई, 2024 की एफआईआर में आरोप लगाया है।