NDPS की विशेष अदालत ने रिया की जमानत याचिका की खारिज
मुंबई। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेज (NDPS) की विशेष अदालत (Special court) ने मादक पदार्थों की तस्करी (Drug smuggling) के मामले में रिया चक्रवर्ती (Riya Chakraborty) की जमानत याचिका (Bail petition) शुक्रवार को खारिज (Rejected) कर दी। विशेष अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद रिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विशेष अदालत ने रिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए मंजूरी देने से इंकार कर दिया कि उनके खिलाफ प्रथम-दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है और मामले की जांच भी जारी है। विशेष न्यायाधीश जी एन गौरव ने सुनवाई के दौरान रिया की ओर से पेश 16 पृष्ठों वाले उस इकबालिया बयान का अध्ययन किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।
अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिया के साथ अब तक की पूछताछ से संबंधित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया था। सुनवाई के दौरान रिया के वकील समीश मानशिंदे ने अदालत से अपनी अपील में कहा कि उनके मुवक्किल को पिछले महीने से हत्या की धमकियां मिल रही है और जेल में उनकी जान को खतरा है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिया की गिरफ्तारी के समय उनके पास को कोई ड्रग्स अथवा इससे संबंधित वस्तु नहीं पायी गयी है। सरकारी वकील अतुल सरपंडे ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि रिया की जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है क्योंकि अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाना शेष है।
रिया को एनसीबी ने आठ सितम्बर को गिरफ्तार किया था और इसी दिन मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह अभी भायखला महिला जेल में बंद है।