छत्तीसगढ़

New Law : बड़ी खबर…! केंद्रांश मिलने के बाद अगर राज्य का हिस्सा 30 दिन में नहीं डाला तो लगेगा जुर्माना…देखें आदेश

रायपुर/नवप्रदेश। New Law : केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाली योजनाओं में केंद्र से राशि मिलने के बाद यदि राज्य सरकार अपना हिस्सा देने में देरी करती है तो जुर्माना देना पड़ जाएगा।

7% की दर से चुकाना होगा दांडिक ब्याज

केंद्र सरकार का यह नया कानून एक अप्रैल से लागू हो गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा योजना के SNA यानी सिंगल नोडल एजेंसी खाते में राशि डालने में 30 दिन से देरी होने पर 7% की दर से दांडिक ब्याज चुकाना होगा। केंद्रीय योजनाओं के कार्य सुचारू रूप से चल सकें और राज्य सरकारों की ओर से कोई कमजोरी न की जाए इसलिए यह सख्ती लागू की गई है। इसे लेकर राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों को आगाह किया है।

पीएम आवास योजना पर बन चुकी है ऐसी स्थिति

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) पर ऐसी स्थिति बन चुकी है, जब राज्य सरकार की ओर से राशि नहीं दिए जाने के कारण केंद्र ने अपना हिस्सा वापस ले लिया था। इस वजह से बड़े पैमाने पर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले आवास नहीं बन पाए। हाल ही में केंद्र ने ऐसी योजनाओं की जानकारी भेजी थी, जिसमें राज्य ने अपने हिस्से की राशि कम (New Law) डाली थी।

देखें, विशेष सचिव शारदा वर्मा का पत्र-

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