छत्तीसगढ़ में 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण

छत्तीसगढ़ में 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, राजीनामा योग्य मामलों का होगा निराकरण

National Lok Adalat will be organized in Chhattisgarh on September 11, cases worthy of resignation will be resolved

National Lok Adalat

रायपुर/नवप्रदेश। National Lok Adalat : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शनिवार 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इसके तहत् न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रेफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण के लिए प्रकरण रखे जायेंगे।

यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 11 सितम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि लंबित प्रकरणों में कमी लाने तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) एक प्रभावशाली कदम है। लोक अदालत शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार 10 जुलाई 2021 हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ में तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत कराया गया था।

10 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में 10 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जिसमें लगभग एक हजार मामले कोरोना काल में उल्लंघन से संबंधित धारा 188 के हैं जो शासन की पहल पर वापस लिये गये हैं। लोक अदालत प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक अथवा वर्चुअल उपस्थिति में किया गया था।

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