BIG BREAKING: नान घोटाला मामले में चिंतामणी की बढ़ेगी चिंता, याचिका खारिज
- गलत गिरफ्तारी का हवाला देकर एसआईटी के खिलाफ दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
रायपुर/नवप्रदेश। नागरी आपूर्ति निगम घोटाले (nan scam) के मुख्य आरोपी चिंतामणी चंद्राकर (chintamani chandrakar) काे सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से तगड़ा झटका (seback) लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका (plea) खारिज (dismiss) कर दी है और उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
दरअसल चिंतामणी चंद्राकर (chintamani chandrakar) ने नान घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी के खिलाफ याचिका (plea) दायर की थी। इसमें उन्होंंने कहा था कि उन्हें एसआईटी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज (dismiss) कर दिया। साथ ही चंद्राकर को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चंद्राकर के लिए बड़े झटके (setback) के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।