MP Judges Retirement Age Update : जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर…61 साल की राह अब साफ…

Supreme Court on Economic Policy

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नई दिल्ली/भोपाल, 26 मई। MP Judges Retirement Age Update : मध्यप्रदेश के जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र को लेकर चल रही कानूनी खींचतान में अब नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जिला न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 61 साल करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा।

यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान (MP Judges Retirement Age Update)दी, जो मध्यप्रदेश जजेस एसोसिएशन द्वारा 2018 में दाखिल की गई थी।

क्या है मामला?

एसोसिएशन ने पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग की थी। हालांकि बाद में इसे 61 वर्ष तक सीमित कर दिया गया, ताकि अन्य राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के समानता लाई जा सके।

मामले में पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2002 के एक पुराने सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देते (MP Judges Retirement Age Update)हुए उम्र बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। वह फैसला ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस से जुड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

“हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश सरकार, हाईकोर्ट की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 वर्ष कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की संवैधानिक या कानूनी रुकावट नहीं (MP Judges Retirement Age Update)है।”

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का सुझाव दिया है ताकि इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।