MANREGA Ombudsman : प्रति सीटिंग मानदेय में 1250 रूपए की वृद्धि
मनरेगा आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र
रायपुर/नवप्रदेश। MANREGA Ombudsman : मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई के लिए नियुक्त लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1250 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2250 रूपए का मानदेय मिलेगा।
मनरेगा लोकपालों को अब तक प्रति सीटिंग एक हजार रूपए की दर से मानदेय प्राप्त हो रहा था। लोकपालों के लिए मानदेय की अधिकतम सीमा 45 हजार रूपए प्रति माह निर्धारित की गई है। मनरेगा लोकपालों (MANREGA Ombudsman) का बढ़ा हुआ मानदेय 23 दिसम्बर 2021 से प्रभावशील है।
राज्य मनरेगा (MANREGA Ombudsman) आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को परिपत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।