Love Jihad : IAS ने जताई इकलौती बेटी से लव जिहाद की आशंका, UP पुलिस ने की FIR
गाजियाबाद। Love Jihad : केंद्र सरकार के एक अनुसचिव ने अपनी इकलौती बेटी के लव जिहाद का शिकार होने की आशंका जताई है। गैर हिंदू युवक पर बेटी से धोखाधड़ी कर शादी करने का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुकदमे में दिल्ली के खन्ना मार्केट के आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और गाजियाबाद के छोटी बजरिया स्थित वैदिक हिंदू सभा को भी आरोपित बनाया है, जिसकी ओर से उनकी बेटी और आरोपित युवक की शादी का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।
यूक्रेन से MBBS कर लौटी थी बेटी
पीड़िता की मां ने बताया कि 2016 में बेटी यूक्रेन (Love Jihad) से एमबीबीएस कर लौटी और आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग के साथ इंटर्नशिप करने लगी। तभी उनके पति का ट्रांसफर हो गया और वे बेटी को यहां छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद बेटी को जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना मिली। वह पहुंचीं तो अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति बेटी के पास मिला। तीन माह तक सर्जरी के बाद वह बेटी को साथ ले गईं।
कुछ दिन बाद बेटी नोएडा के अस्पताल में नौकरी लगने की बात कहकर चली गई और फिर उससे संपर्क नहीं हुआ। बेटी से जब उनका संपर्क नहीं हुआ तो वह भी नोएडा चली आईं और युवक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मंदिर में अब्दुल ने बेटी से शादी कर गाजियाबाद की संस्था हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी का प्रमाण-पत्र भी ले लिया।
दवा देकर वश में करने का आरोप
मां के मुताबिक अब्दुल यूनानी चिकित्सा का कोर्स कर रहा था और बेटी से परिचय नहीं था। उन्होंने बेटी को दवा देकर वश (हिप्नोटाइज) में करने का आरोप लगाया। अब्दुल के पीएफआइ (पापुलर फ्रंट आफ इंडिया) से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी कभी भी लव जिहाद का शिकार हो सकती है, क्योंकि वह उन्हें धमकी भी देता है। अनुसचिव ने मैरिज रजिस्ट्रार पंचम पर भी आरोप लगाया है। नोएडा पुलिस के सुनवाई न करने पर उन्होंने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई थी, जहां से शिकायत को गाजियाबाद ट्रांसफर किया गया था।
तथ्य के आधार पर करेंगे आगे की कार्रवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया (Love Jihad) कि हिंदू मैरिज एक्ट में अलग-अलग धर्म के व्यक्तियों की शादी का पंजीकरण के लिए डीएम दोनों के अभिभावकों की सहमति से संस्तुति देते हैं।
वहीं सीओ कोतवाली स्वतंत्र सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी में केस दर्ज कर लिया है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।