रेस्तरां, सैलून छोड़ सभी दुकानें खोलने की मंजूरी, शराब…, छग में असमंजस, 27 को…
नई दिल्ली/रायपुर/नवप्रदेश। लॉकडाउन (lockdown) में गृह मंत्रालय (home ministry permission for business) ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी । लेकिन छत्तीसगढ़ (chhattisgarh businessmen in confusion) में इस आदेश को लेकर अधिकतर शहरों के व्यापारियों उलझन का माहौल देखने को मिला।
प्रदेश के व्यापार जगत के सूत्रों की मानें तो राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ (chhattisgarh businessmen in confusion) में लॉकडाउन (lockdown) में और कौन-कौन से व्यसाय चालू हो सकेंगे इसको लेकर सोमवार 27 अप्रैल को स्थित स्पष्ट हो सकेगी। क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर केंद्रीय गृहमंत्रालय (home ministry permission for business) जैसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार देर रात दी गयी जानकारी के अनुसार इसके तहत लॉकडाउन (lockdown) अवधि में 25 अप्रैल से देश भर में अब आवश्यक श्रेणी में न आने वाले सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा।
ये कहता है केंद्र का आदेश
लॉकडाउन (lockdown) में हॉट स्पॉट क्षेत्रों में पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेंगे। वहीं शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। गृहमंत्रालय की ओर से शनिवार को यह भी स्पष्ट किया गया कि रेस्तरां व सैलून खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल में दुकानें नहीं खुल सकेंगी
आदेश के अनुसार अभी लॉकडाउन (lockdown) में देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे।
गृहमंत्रालय ने शनिवार को ये कहा
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में दुकानों को खोलने के संबंध में शुक्रवार रात दी गयी छूट के बारे में सफाई देते हुए कहा है कि रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें इसके दायरे में नहीं आते और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।
15 अप्रैल को दिया था ये आदेश
गृह मंत्रालय ने गत 15 अप्रैल को पूर्णबंदी के संंबंध में जारी दिशा निर्देशों में संशोधन कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश दिया था। नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले बाजारों तथा सिंगल और मलटी ब्रांड वाले मॉल को भी इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया था। इस आदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अकेली दुकानों, अड़ोस-पड़ोस की दुकानों तथा आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है।
इधर, प्रदेश में बना रहा उलझन का माहौल
केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से भले ही सशर्त सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अधिकतर शहरों में व्यापारी उलझन में रहे। स्थानीय स्तर पर कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। शनिवार की सुबह अखबारों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के संबंध में खबर छपने के बाद शुक्रवार तक की स्थिति की तुलना में दुकानें ज्यादा खुलनी शुरू हुई। लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं होने से अधिकांश व्यापारी पशोपेश में रहे। कुछ जगह आवश्यक की श्रेणी में न आने वाली दुकाने खोले जाने पर कार्रवाई की घटनाएं सामने आईं। जिसके चलते ऐहतियातन अपने प्रतिष्ठान खोल चुके कुछ संचालकों ने इन्हें बंद भी कर दिया।
हमने कहा पूर्ववत व्यवस्था व आदेश को ही जारी मानें: बरलोटा
व्यापार जगत के सूत्रों के मुताबिक अधिकांश व्यापारी एक दूसरे को यहीं पूछने में व्यस्त रहे कि दुकानें खोले या नहीं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जीतेंद्र बारलोटा ने नवप्रदेश से चर्चा में बताया कि स्थानीय स्तर पर कोई आदेश न होने के चलते हमने अपने सदस्यों से कहा कि वे प्रदेश सरकार को बनाई गई पूर्ववत व्यवस्था व जारी आदेश को ही लागू मानें। और इसी अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करें। इस सवाल के जवाब पर कि क्या छत्तीसगढ़ में बाजार पूरी तरह खोल देने चाहिए, उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे करके बंद पड़े प्रतिष्ठानों को खोलना चाहिए।
हमने रायपुर के व्यापारियों की समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। चैंबर की ओर से मांग की गई है कि सभी बंद पड़े प्रतिष्ठानों को हर दिन तीन-तीन घंटे खोलने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की मांग कलेक्टर महोदय से की गई है। उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर सोमवार तक नया आदेश आ जाएगा।
-जीतेंद्र बरलोटा, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , छत्तीसगढ़