छत्तीसगढ़

Liquor Shop Closed : इस दिन छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर पूर्ण रोक, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

राष्ट्रीय पर्व के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गणतंत्र दिवस के दिन न सिर्फ शराब की बिक्री (Liquor Shop Closed) बंद रहेगी, बल्कि सेवन और परोसने पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन राज्य की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल, बार, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसरों में भी शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान यदि कोई व्यक्ति शराब पीते या किसी को पिलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई (Liquor Shop Closed) की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे दिन सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

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शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी को सभी जिलों में देशी मदिरा दुकानें (CS-2), विदेशी मदिरा दुकानें (FL-1), कम्पोजिट मदिरा दुकानें, अहाता, प्रीमियम शॉप्स और एफएल-7 सैनिक कैंटीन की फुटकर बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध आबकारी नीति 2025-26 के तहत लागू किया गया है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए (Liquor Shop Closed) रखें और नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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