छत्तीसगढ़

Liquor Scam High Court : शराब घोटाले की जांच पर अटका मामला, सीबीआई के इनकार से हाईकोर्ट में बढ़ी हलचल

राज्य से जुड़ा एक बहुचर्चित मामला फिलहाल नए मोड़ पर पहुंच (Liquor Scam High Court) गया है। जांच एजेंसी के रुख को लेकर उठे सवालों के बीच न्यायिक प्रक्रिया ने अब अगला कदम तय किया है, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रकरण पर तस्वीर और साफ हो सकती है।

छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़े कथित शराब घोटाले के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), रायपुर ने जांच अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में सीबीआई द्वारा भेजा गया पत्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। एजेंसी के इस रुख के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।

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पूरा मामला विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज झारखंड-छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसी शिकायत के आधार पर वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

इस प्रकरण से संबंधित तीन याचिकाएं वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Liquor Scam High Court) में विचाराधीन हैं। इनमें एक याचिका तत्कालीन आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे, दूसरी संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह और तीसरी विकास सिंह द्वारा दायर की गई है। इन याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीआई (रायपुर) के शाखा प्रमुख द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया है कि एजेंसी इस मामले की जांच के लिए इच्छुक नहीं है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र को सीबीआई ने वापस कर दिया है।

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महाधिवक्ता ने कोर्ट में सीबीआई का पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे मामले के तथ्यों और मेरिट पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई में महाधिवक्ता की दलीलें सुनने का निर्णय (Liquor Scam High Court) लिया है। अब इस प्रकरण में आगे की दिशा न्यायालय की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

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