छग : मदिरा बिक्री के लिए बना ये नियम, शौकीनों ने तोड़ा तो शराब के पैसे…, चखना…, घर पहुंचकर…
Liquor sale rule in corona period : एक दो पौव्वा लेने वालों को तो इसकी निर्धारित राशि से और पैसा मिलाकर देना होगा
धमतरी/नवप्रदेश। Liquor sale rule in corona period : कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के धमतरी जिले में मदिरा बिक्री के लिए नया नियम बनाया गया है। इस नियम को यदि शौकीनों ने तोड़ा तो उन्हें शराब के पैसे जुर्माना भरने में देने होंंगे। एक दो पौव्वा लेने वालों को तो इसकी निर्धारित राशि से और पैसा मिलाकर जुर्माना देना होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य सभी देशी एवं विदेशी मदिरा (liquor sale rule in corona period) दुकानों में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा मास्क धारण नहीं करने वालों पर 500 रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया है।
आदेश के अनुसार सभी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मी मास्क, सैनिटाइजर तथा कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करेंगे। जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा, साथ ही उससे 500 रूपए का अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा।
समय समय पर लाउड स्पीकर से होगी मुनादी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह भी आदेशित किया है कि शराब खरीदते समय सामाजिक दूरी का पालन कठोरता से कराया जाए और इसकी जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। इसके अलावा समय-समय पर लॉउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
शराब (liquor sale rule in corona period) दुकान के 1 किमी के दायरे में नहीं मिलेगा चखना शराब दुकान के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में चखना आदि बेचने की अनुमति नहीं रहेगी और न ही शराब दुकान के आसपास शराब पीने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
घर पहुंचकर ही तर करना होगा गला
ग्राहक घर पर ही मदिरापान करेंगे। उन्होंने आदेश में यह भी कहा है कि जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। उक्त आदेश आगामी पांच अप्रैल से 13 अप्रैल तक लागू रहेगा।