Kisan Nyay Yojana : किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए...

Kisan Nyay Yojana : किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए…

Kisan Nyay Yojana: Farmers need...

Kisan Nyay Yojana

कलेक्टर सौरभ कुमार ने कृषि विभाग अधिकारियों को दिया निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। Kisan Nyay Yojana : राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के लिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन भी जरूरी नहीं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को बैठक के दौरान निर्देशित किय।

नोटरीकृत आवेदन जरूरी नहीं

कलेक्टर (Kisan Nyay Yojana) ने कहा हैं कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कृषक द्वारा दिया हुआ स्वयं सत्यापित और कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदन ही किसानों के पंजीयन के लिए पर्याप्त है। पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन नहीं लेना है।

Kisan Nyay Yojana : नंबरदार के नाम से पंजीयन

योजना (Kisan Nyay Yojana) अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सहित शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। संघ सहायता राशि पंजीकृत कृषक (नंबरदार) के खाते में अंतरित की जाएगी तथा आदान (संघ) सहायता राशि का बंटवारा कृषकों के मध्य आपसी सहमति से किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि योजना में पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की मांग कृषकों से नहीं किया जावे।

पंजीयन के लिए किसान कॉल सेंटर फोन कर सकते हैं

किसान 1800-180-1551 टोल फ्री नंबर के माध्यम से किसान कॉल सेंटर (केसीसी) को फोन कर सकते हैं। किसानों का पंजीकरण किसान कॉल सेंटर एजेंट द्वारा किया जाता है जो किसान की व्यक्तिगत जानकारी को किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करता हैं।

किसान को पाठ संदेश एसएमएस या वॉयस संदेश जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने मोड को चुनने के लिए कहा जाता है। (वॉयस संदेश शीघ्र ही लागू किया जाएगा)

इसके बाद पसंदीदा भाषा के विकल्प लिये जाते हैं । हिंदी और अंग्रेजी भाषा का विकल्प पूरे भारत के लिये दिया गया हैं और रोमन लिपि में क्षेत्रीय भाषा केवल राज्य विशिष्ट है।

रोमन लिपि में लिखी क्षेत्रीय भाषा उन हैंडसेट के लिए दी गयी है जो की क्षेत्रीय भाषाओं की लिपियों को नहीं दिखाते है।

किसान अधिक से अधिक 8 फसलों या गतिविधियों के विकल्प चुन सकता है ताकि उसे अनावश्यक संदेश प्राप्त नहीं हों जिनमें उसकी रुचि नहीं है I पंजीकरण करने पर, किसान को तुरंत एक स्वागत एसएमएस संदेश प्राप्त होगा।

Kisan Nyay Yojana : वेब पंजीकरण

वह किसान जिनके पास इंटरनेट की सुविधा हैं पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं अथवा वह पास के सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर, ग्राम स्तरीय उद्यमी के द्वारा रजिस्टर हों सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए एक बार में तीन रुपए का शुल्क ग्राम स्तरीय उद्यमी द्वारा लिया जाएगा। वेब पंजीकरण के लिए http://mkisan.gov.in/hindi/wbreg.aspx लिंक है।

निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण के रजिस्टर करने के लिए अनिवार्य

  1. नाम
  2. मोबाइल नंबर
  3. राज्य
  4. जिला
  5. ब्लाक

किसान जानकारी प्राप्त करने के लिये भाषा एवं फसल व गतिविधियों के बारे में अपनी पसंद का चुनाव कर सकता है। ‘रजिस्टर’ बटन दबाने के बाद, एक सत्यापन कोड (वेरिफिकेशन कोड) किसान के मोबाइल पर भेजा जाएगा जो पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी है।

एसएमएस के माध्यम से पंजीकरण

किसान 51969 या 7738299899 पर एक एसएमएस भेजकर पंजीकृत कर सकते हैं

पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और स्वरूप इस प्रकार हैं

  1. संदेश बॉक्स में टाइप के लिए प्रारूप है – “किसान GOV REG < नाम > , <राज्य का नाम>, <जिला का नाम>, <ब्लॉक का नाम >” (राज्य, जिला और ब्लॉक के नाम के केवल पहले 3 वर्णों की आवश्यकता होती है)
  2. संदेश लिखने के बाद 51969 या 7738299899 पर भेज दें

किसान से इस एसएमएस के लिए शुल्क लिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों से बाद में प्राप्त होने वाले एसएमएस के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। कृपया ध्यान दें कि अल्पविराम (,) आवश्यक हैं।

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