Kangana Ranaut Defamation Case : मानहानि केस चलेगा कंगना रनौत पर…हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत…जानें पूरा मामला…

Kangana Ranaut Defamation Case
Kangana Ranaut Defamation Case : किसान आंदोलन के दौरान दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कंगना की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने बठिंडा की अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मानहानि का मामला बनता है, इसलिए अब कंगना को इस केस में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल, कंगना ने किसान आंदोलन(Kangana Ranaut Defamation Case) के समय एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर के साथ ट्वीट किया था “हा हा हा! यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के रूप में आई थीं… और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।” जिस महिला की फोटो कंगना ने री-ट्वीट की थी, वह बठिंडा के बहादुरगढ़ जांडियां गांव की रहने वाली महिंदर कौर हैं। उन्होंने इसे अपनी छवि को धूमिल करने वाला करार देते हुए अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने कहा – जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए था
हाई कोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते कंगना को अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता यदि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाती हैं तो उसे दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।
कंगना(Kangana Ranaut Defamation Case) की यह दलील कि उन्होंने यह ट्वीट “गुड फेथ” में किया था, कोर्ट ने खारिजकर दी। वहीं, यह भी स्वीकार नहीं किया गया कि असली ट्वीट करने वाले व्यक्ति को नहीं जोड़ा गया, इसलिए मामला रद्द किया जाना चाहिए।
CISF महिला कांस्टेबल ने जड़ा था थप्पड़
यह मामला और सुर्खियों में तब आया जब 7 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना(Kangana Ranaut Defamation Case) को थप्पड़ जड़ दिया था। वायरल वीडियो में कांस्टेबल ने कहा था “इसने कहा था 100 रुपये लेकर बैठी हैं, मेरी मां भी वहीं बैठी थी।” कांस्टेबल पर बाद में केस दर्ज किया गया था, लेकिन यह घटना कंगना के पुराने बयान से जुड़कर फिर चर्चा में आ गई थी।