कोर्ट ने सुनाया फैसला, जेल में ही रहेंगे अमित जोगी
रायपुर/नवप्रदेश। 14 दिन की न्यायिक रिमांड (Judicial remand) में जेल भेजे गए अमित जोगी (amit jogi) का सेंशन कोर्ट(Sentence court) में दायर जमानत याचिका (Bail plea) पर फैसला एडीजे(ADJ) ने सुना दिया। बहस के बाद अमित जोगी (amit jogi)को पुन: जेल रवान कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था।
इसके चंद घंटों के बाद ही कोर्ट उठने से पहले फैसले पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने जकांछा प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (amit jogi) पर लगे मामलों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज (Bail plea) कर दी। इस फैसले के साथ ही अब साफ हो गया है न्यायिक अभिरक्षा में ही अमित जोगी को कुछ दिन और जेल में बिताना पड़ेगा।