ITR penalty section 234F : सिर्फ 7 दिन बाकी…चूक गए तो लगेगी 5,000 तक की पेनाल्टी…

ITR penalty section 234F
ITR penalty section 234F : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है। करदाताओं के पास अपने रिटर्न फाइल करने के लिए अब केवल 7 दिन का समय बचा है। अगर आप समय पर ITR दाखिल नहीं करते, तो लेट फीस और पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि टैक्स एक्सपर्ट्स समय रहते जरूरी दस्तावेज जुटाने और ऑनलाइन रिटर्न सबमिट करने की सलाह दे रहे हैं।
आखिरी तारीख और आंकड़े
नॉन-ऑडिट कैटेगरी के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इनकम टैक्स विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY26) में अब तक 4.9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, जिनमें से 4.6 करोड़ का वेरिफिकेशन(ITR penalty section 234F) पूरा किया जा चुका है। वहीं 3.3 करोड़ रिटर्न प्रोसेस भी हो गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जो टैक्स कंप्लायंस और डिजिटल जागरूकता में वृद्धि को दर्शाता है।
लेट फीस कितनी देनी होगी?
अगर आप डेडलाइन चूक जाते हैं तो सबसे बड़ा असर लेट फीस के रूप में दिखाई देगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर पेनाल्टी तय है।
अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा है तो पेनाल्टी ₹5,000 तक होगी।
अगर आपकी आय ₹5 लाख या उससे कम है तो यह पेनाल्टी अधिकतम 1,000 होगी।
यानी चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो क्यों न हो, या आपको रिफंड ही क्यों न मिलना हो, लेट फीस भरनी ही पड़ेगी।
रिफंड पर असर
लेट फाइलिंग का एक और नुकसान है रिफंड प्रोसेसिंग में देरी। अक्सर सैलरीड कर्मचारियों(ITR penalty section 234F) और फ्रीलांसर्स का ज्यादा TDS कट जाता है, जिसे बाद में रिफंड क्लेम के जरिए वापस लिया जाता है। लेकिन अगर रिटर्न देरी से भरा जाए तो प्रोसेसिंग की लाइन लंबी हो जाती है और आपका रिफंड देर से मिलता है।
क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?
समय पर रिटर्न फाइल करने से न सिर्फ पेनाल्टी से बचाव होता है, बल्कि आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लीन रहता है। साथ ही यह भविष्य में लोन लेने, वीज़ा अप्लाई करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी जरूरी है।